मोहन प्रताप सिंह
सूरजपुर/विश्रामपुर:– नगर पंचायत बिश्रामपुर, जिला-सूरजपुर में कार्यरत प्लेसमेंट श्रमिकों का ई.पी.एफ. की राशि प्रतिमाह ठेकेदार विकास कुमार जायसवाल द्वारा जमा किए जाने के वाउजूद भी नहीं किया जा रहा है भुगतान है जिसके लिए ठेकेदार विकास कुमार जायसवाल द्वारा रंदीप दास कैशियर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ साथ राशि का भूगतान कराने के लिए जिला कलेक्टर से पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है।
नगर पंचायत बिश्रामपुर में माह जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक का ई.पी.एफ. व अंतर की राशि निकाय द्वारा भुगतान नहीं किया गया है जबकि शासन द्वारा समय-समय पर ऋण अनुदान एवं एस.ई. सी.एल. से संपत्तिकर लगभग (17.50 लाख) 30.03.2024 को नगर पंचायत को प्राप्त हो चुका है। भुगतान करने के लिए रंदीप दास कैशियर के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है जिसकी वजह से राशि का भुगतान आज पर्यन्त तक नही किया गया है।
संचालनालय ले.अनु. /2021-22/3295 दिनांक 18.08.2021 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य निधि से स्थापना व्यय संबंधी भुगतान किया जाना है परन्तु नगर पंचायत बिश्रामपुर में शासन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है तथा ई.पी.एफ. प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा नहीं होने पर प्लेसमेंट एजेंसी से कर्मचारी भविष्यनिधि द्वारा पेनालिटी वसूली की जाती है।
ठेकेदार विकास कुमार जायसवाल द्वारा बताया गया है कि निकाय से समय पर भुगतान नही होने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिससे भविष्य में मुझे समय सीमा में भुगतान नही होने से कर्मचारियों का ईपीएफ राशि जमा करने कठिनाई होगी।