सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर मस्तूरी जनपद के चार सचिवों कों 1लाख 60हजार रूपये का अर्थदंड

राजधानी से जनता तक/रविन्द्र टंडन/मस्तूरी:- जनपद पंचायत मस्तूरीके ग्राम पंचायत मोहतरा,रैलहा,पताईडीह, भुरकुंडा के सचिवों को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा आवेदक को जानकारी से वंचित रखने के कारण आवेदक को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि अर्थदंड के रूप में राशि देने के लिए इन ग्राम पंचायत के सचिवों को दंडित किया गया है, राज्य सूचना आयोग के अनुसार आवेदक नवल सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत इन ग्राम पंचायत से जानकारी चाहिए गई थी जिसे ग्राम पंचायत के सचिव मनमानी करते हुए इन्हें जानकारी देने से वंचित रखा जिसमें ग्राम पंचायत पताईडीह के सचिव सतीश टंडन को तीन प्रकरणों में₹5 हजार के हिसाब से 15हजार का अर्थ दंड दिया गया है। वही ग्राम पंचायत भुरकुंडा में तत्कालीन सचिव रहे उसी सतीश टंडन को चार प्रकरणों में₹5 हजार के हिसाब से 20 हजार का अर्थ दंड दिया गया है, और ग्राम पंचायत रैलहा के तत्कालीन सचिव श्याम भानु भैना को एक प्रकरण में₹25 हजार का अर्थ दंड दिया गया है, एवं ग्राम पंचायत मोहतरा के तत्कालीन सचिव रहे राकेश गांगिले एवं नंदेश करियारे इन दोनों को दो दो प्रकरणों में 25, 25 हाजर मतलब दोनों सचिवों को 50,50हजार रुपए कुल एक लाख का अर्थ दंड राज्य सूचना आयोग के द्वारा दिया गया है। साथ ही इन लोगों को समय सीमा पर राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनके वेतन से कटौती कर शासन के कोष में जमा करने की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होता हुआ राजधानी से जनता तक दैनिक अखबार के साथ न्यूज पोर्टल, यूटयूब चैनल,जो दिन की छोटी बड़ी खबरों को जनमानस के बिच पहुंचाती है और सेवा के लिए तत्पर रहती है dainikrajdhanisejantatak@gmail.com

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

टॉप स्टोरीज