अपहृत बालिका को अपहरणकर्ता के कब्जे से सकुशल बरामद कर : आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत पर

अपहृत बालिका को अपहरणकर्ता के कब्जे से सकुशल बरामद कर : आरोपी को भेजा गया न्यायिक हिरासत पर

 

खैरागढ़ । थाना खैरागढ़ क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 05.06.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की उम्र 15 साल कही चली गई है जो घर वापस नही आयी है संदेह है कि उसकी लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिर्पोट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 248/2024 धारा 363 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को ध्यान में देखते हुए सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खैरागढ  लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ अनिल शर्मा को टीम तैयार कर नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था जिसके परिपालन में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में नाबालिग अपहृता की लगातार पतासाजी की जा रही थी लगातार प्रयास कर दिनांक 10.06.2024 को नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया पूछताछ पर बालिका के बताये अनुसार दिनांक घटना समय को आरोपी शुभम भारती के द्वारा बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाकर दुष्कर्म करने बताने पर मामले में धारा 366(क),376(3),376(2)(ढ) भादवि0 4,6 पाॅक्सो एक्ट जोड़ी गयी आरोपी शुभम भारती को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी शुभम भारती के विरुद्ध पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियलल रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन मे उप कैलाश साहू प्रधान आरक्षक 492 गिरीश निषाद, आरक्षक 156 प्रदीप यादव, आरक्षक 1657 मणिशंकर वर्मा, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे आर0 धर्मेन्द्र चंद्राकर महिला आर0 शिवकुमारी जगत का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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