शराब तस्करों और बिचौलीयों को खूब सबक सीखा रहा आबकारी विभाग

राजधानी से जनता

जिला संवाददाता-चरण सिंह क्षेत्रपाल,गरियाबंद

गरियाबंद (देवभोग)- जिलाधीश महोदय श्री दीपक कुमार अग्रवाल के आदेशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी गरियाबंद पी.के नेताम के सफल मार्गदर्शन मे आबकारी वृत्त देवभोग के ग्राम खुटगांव निवासी मधु सूदन यादव के विरूद्ध धारा 34(2) 59(क)आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा की मात्रा- 6.8 बल्क लीटर उड़ीसा प्रांत की हाथ भट्ठी कच्ची शराब एक प्लास्टिक बोरी में 34 नग पाउच में ट्रिपल लाल घोड़ा छाप ओड़िशा प्रांत की हाथ भट्ठी कच्ची शराब प्रत्येक में 200-200 एम.एल. मात्रा 6.8 बल्क लीटर आरोपी मधु सूदन यादव पिता श्याम लाल यादव साकिन खुटगांव थाना देवभोग जिला गरियाबंद विरूद्ध धारा 34(2) 59(क)आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक नागेश राज श्रीवास्तव,परीक्षावधीन आबकारी उपनिरीक्षक रजत चंद ठाकुर आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी सैनिक संजय नेताम,मनीष कश्यप महिला सैनिक हेमबाई साहू वाहन चालक गोवर्धन सिन्हा का सरहानिया योगदान रहा।

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Author: Rajdhani Se Janta Tak

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