अब न्यायालयों में नियुक्ति संबंधी प्रलोभन या आश्वासन को स्वीकार करने वाले पर भी दर्ज होगा अपराधिक मामला

राजधानी से जनता तक । रायपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार अब  न्यायालयों में नियुक्ति संबंधी प्रलोभन या आश्वासन देने वाले के साथ-साथ प्रलोभन को स्वीकार करने वाले पर भी अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उक्त परिपत्र रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा की ओर से जारी किया गया है।

 

 

 

परिपत्र में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 06.10.2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि वे न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें अन्यथा वे आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे। उपरोक्त आम सूचना जारी करने के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों द्वारा इस तरह के कृत्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
अत: आमजन तथा सभी संबंधितों को पुन: यह सलाह दी जाती है कि छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला न्यायालयों तथा न्यायिक व्यवस्था से संबंधित अन्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु असंगत प्रतिफ ल के प्रयोजनार्थ, उम्मीदवारों को नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देने तथा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। अन्यथा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो वह आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा तथा इसी प्रकार, जो व्यक्ति ऐसे प्रलोभन / आश्वासन को स्वीकार करता है, उसे भी आपराधिक अभियोजन के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होता हुआ राजधानी से जनता तक दैनिक अखबार के साथ न्यूज पोर्टल, यूटयूब चैनल,जो दिन की छोटी बड़ी खबरों को जनमानस के बिच पहुंचाती है और सेवा के लिए तत्पर रहती है dainikrajdhanisejantatak@gmail.com

यह भी पढ़ें

[democracy id="1"]
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

टॉप स्टोरीज