चमत्कारिक उपचार करने का आश्वासन देकर उपचार करने एवं उपचार के दौरान मृतिका की मृत्यु के मामले में महिला आरोपी को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार 

सम्पूर्ण कार्यवाही थाना राजिम

गरियाबंद /राजिम -:दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थिया सुनिता सोनवानी निवासी पण्डरी रायपुर हाल महासमुंद पचेड़ा के द्वारा थाना राजिम उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थिया की पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नही होने के कारण सुरसाबांधा निवासी ईश्वरी साहू के पास पूजापाठ के माध्यम से उपचार करवा रही थी। आरोपी महिला ईश्वरी साहू के द्वारा प्रार्थिया की पुत्री को अपने घर सुरसाबांधा में रख कर उपचार के बहाने डारा धमका कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। जो पीड़िता के उपर आर्युवेदिक उपचार के बहाने चमत्कारी तेल और गरम पानी डालकर अपने पैरो से मृतिका के सीने को मसलती थी और ईसाई धर्म का प्रार्थना करवाती थी।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा छ.ग. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 व औषधी और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उपचार दौरान पीड़िता की मृत्यु होने से थाने में मर्ग कायम कर शार्ट पीएम रिपार्ट प्राप्त किया गया। जो पीएम रिपार्ट में पसली की हड्डी टुटने एवं दबाव के कारण मृत्यु होना लेख किया गया है। जिस पर धारा 105 बीएनएस एक्ट जोडी गई।

इस प्रकार गम्भीर मामले की सूचना मिलते ही गरियाबंद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महिला को समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार महिला आरोपी

ईश्वरी साहू पति सेवक राम साहू उम्र 41 वर्ष निवासी सुरसाबांधा थाना राजिम जिला गरियाबंद

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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