जिला दण्डाधिकारी ने सत्यम सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए किया जिला बदर

राजधानी से जनता तक| कोरबा| जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा 04 जून 2026 को आदेश पारित कर सत्यम सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सत्यम सोनी निवासी शिवनगर रूमगरा को कोरबा जिले के साथ-साथ समीपवर्ती आठ जिलों के क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत द्वारा सत्यम सोनी पिता आत्माराम सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी शिवनगर रूमगरा थाना बालको नगर जिला कोरबा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सत्यम सोनी 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा तथा समीपवर्ती जिला क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जायें और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। जिला दण्डाधिकारी ने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

Sangam Dubey
Author: Sangam Dubey

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