निजी विद्यालयों को नई फीस तय कर डीईओ की अनुमति लेना होगा

राजधानी से जनता तक|कोरबा| पालक संघ की गुजारिश के बाद एडमिशन के सीजन में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें पहली से 12वीं तक के सभी निजी स्कूलों को कहा गया है कि वे मासिक शुल्क की जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें। बिना मासिक शुल्क निर्धारण वे एडमिशन प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें फीस की जानकारी अपने विद्यालय के सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करना होगा। नई फीस तय कर लागू करने डीईओ की अनुमति भी लेना होगा।

निर्देश में अवगत कराया गया है कि फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत निजी स्कूलों के विद्यालय फीस समिति द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 का फीस निर्धारण कर प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है। इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निजी स्कूलों से कहा गया है कि अपने विद्यालय फीस समिति के समक्ष तत्काल मासिक फीस निर्धारण करें। इसका विवरण भी अपने विद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें एवं बिना फीस निर्धारण किए प्रवेश की कार्यवाही नहीं किया जाएगा। कलेक्टर को अवगत कराते हुए संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, बिलासपुर के मार्गदर्शन पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने समस्त नोडल अधिकारियों को उनके अधिनस्त अशासकीय संस्थाओं को तत्काल फीस निर्धारण करने कहा गया है। यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि कोई भी संस्था बिना फीस निर्धारण के प्रवेश की कार्यवाही न करे। इस निर्देश के संबंध में कोरबा पालक संघ को भी सूचित कर दिया गया है।

इस निर्देश के साथ जिला शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रारूप भी जारी किया गया है। इस प्रारूप के अनुसार प्रत्येक कक्षा की पिछले सेशन की मासिक शुल्क क्या थी, यह बताना होगा। इसके साथ ही मौजूदा सत्र के लिए क्या फीस निर्धारित की जा रही है और पिछले साल से इस वर्ष की फीस वृद्धि में बढ़ोतरी के अंतर की राशि भी बताने कहा गया है।

Sangam Dubey
Author: Sangam Dubey

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