तीब्र गति से डीजे साउंड बजाने वाले के उप्पर कोलाहल अधिनियम के तहत जप्ती कर न्यायालय पेश किया गया

चन्द्रदीप यादव/राजधानी से जनता तक/बलरामपुर, रामानुजगंज

बलरामपुर :- बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत मामले दिनांक 23जनवरी 2026 को 4-5 बजे भोर व पूरी रात घटना स्थल ग्राम बचवार हाउंसिंग बोर्ड कालोनी के पास अनावेदकों द्वारा पीकप वाहन क. यूपी 67 सीटी 1734 में डीजे साउण्ड 10 नग, आडियो टोन मशीन 03 नग, मिक्सर 01 नग, डिस्को लाईट 08 नग, जनरेटर 01 नग लोड कर तीब्र गति से ध्वनि संगीत पूरी रात व भोर 4-5 बजे बजा रहे थे आस पास के निवासियों को तेज गति के ध्वनि से काफी असविधा हो रही थी। सूचना पर शंकरगढ़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर अनावेदकों को डीजे पीकप में लोड कर तीब्र गति से संगीत गाना बजाने के संबंध में सक्षम अधिकारी का अनज्ञा पत्र, अनुमति आदेश पत्र पेश करने हेत् नोटिस दिया गया, जिनके द्वारा कोई वैद्य अन्ज्ञप्ति पत्र प्रस्तत नहीं करने तथा कोई अनुमति पत्र नहीं होना लिखित में दिए जाने पर अनावेदकों का कृत्य सदर धारा 15 कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन किया जाना पाये जाने से समक्ष गवाहन कोलाहल पंचनामा तैयार किया जाकर म्ताबिक जप्ती पत्रक के डीजे सामग्री एवं पीकप क., यूपी 67 सीटी 1734 को जप्त किया जाकर ईश्तगाशा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।

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Author: Rajdhani Se Janta Tak

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