दोरनापाल में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी संरक्षण और योजनाओं की दी गई जानकारी
जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा, 15 जून 2026। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) दंतेवाड़ा द्वारा दोरनापाल क्षेत्र में विशेष जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना था।
कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर (PLV) रनीता यादव ने ग्रामीण महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007” की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि संतान अपने माता-पिता या बुजुर्गों की देखभाल नहीं करती, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है अथवा संपत्ति विवाद के माध्यम से उन्हें परेशान करती है, तो वरिष्ठ नागरिक कानून की मदद लेकर भरण-पोषण और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
रनीता यादव ने कहा कि बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार करना सामाजिक ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। उन्होंने उपस्थित लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस दौरान 30 दिवसीय “वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र” की जानकारी भी साझा की गई, जहां बुजुर्गों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने इसे उपयोगी पहल बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बुजुर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के संदेश के साथ विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर यह कार्यक्रम लोगों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम बना।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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