जांजगीर-चाम्पा। वर्ष 2021 में थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में हुई लूटपाट व उगाही के एक गंभीर मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। आरोपियों को भा.दं.सं. की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

घटना 27 अगस्त 2021 की दोपहर की है, जब आरोपीगण एक राय होकर आवेदक की कीटनाशक दवाइयों की दुकान में घुस गए और वहां गाली-गलौच, मारपीट, और जबरन एक लाख रुपये की उगाही की। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी।
इस मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी हैं – भूपेन्द्र रात्रे (31), लक्की वर्मा (29), तरुण कुमार (23), कृपाण बघेल (26), भोला कश्यप (29) और रामपल कश्यप (24)। सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 और 397 के तहत सजा सुनाई गई है। धारा 397 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त, भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख) के तहत भी तीन वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और जुर्माना भुगतना होगा।
इस गंभीर मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), न्यायालय जांजगीर ने की, जबकि अभियोजन पक्ष की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।

Author: Rajdhani Se Janta Tak
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