रायपुर, 25 अप्रैल 2026 / खाद्य सुरक्षा टीम ने भाटापारा एवं दामाखेड़ा में जांच अभियान चलाया। दामाखेड़ा में साहू होटल एवं स्वीट्स में खाद्य पदार्थ ढंककर नही रखने व फ्रिज में गन्दगी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 55 के तहत नोटिस जारी किया गया।
भाटापारा शहर के आयुष डेयरी व पटेल डेयरी दतरेंगी का औचक निरिक्षण किया।पटेल डेयरी से मलाई क्रीम का नमूना लेकर जाँच हेतु राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। पूर्व महीनो में जॉच हेतु लिए गये नमूनों में अविनाश पोहा इंडस्ट्रीज भाटापारा के पैक्ड पोहा व शीतल इंडस्ट्रीज भाटापारा के पैक्ड बेसन में पोषण संबंधी जानकारी अपूर्ण होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया है।खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के लेबलिंग व डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 के तहत सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों में पोषण सुचना संबंधी पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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